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FASTag Rule 2024:आया नया रूल! अब विंडस्क्रीन पर नहीं लगाया Fastag तो देना पड़ेगा डबल Toll Tax

Fastag Rule
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New FASTag Rule: FASTag की KYC कराने की Deadline(डेडलाइन) अब खत्म हो चुकी है.राजमार्ग प्राधिकरण NHAI(नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा जारी नियमो के अनुसार जिन की गाड़ियों में जानबूझकर विंडशील्ड पर फास्टैग(FASTag)नहीं होंगे,उनको दोगुना Toll Tax(टोल टेक्स)भरना पड़ेगा.अगर आपने भी अपनी गाड़ियों में सही तरह से विंडशील्ड पर FASTag नहीं चिपकाया या KYC नहीं की हे तो आपको भी दोगुना टोल टेक्स भरना पड़ेगा.

क्या है FASTag? भारत में टोल टैक्स संग्रह के लिए FASTag प्का उपयोग किया जा रहा है,जिससे लोगो को टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती.इस प्रणाली के माध्यम से Toll Tax का ऑटोमेटिक भुगतान होता है.हाल ही में सरकार ने FASTag के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं,जिसके कारण कुछ लोगों को दोगुना Toll Tax देना पड़ सकता है.

क्यों उठाया गया ये फैसला? कई बार लोगो अपनी गाड़ियों में विंडस्कीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं चिपकाते हैं.जिसे टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है,और अन्य राजमार्ग से जाते हुऐ लोगो को असुविधा होती है.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)ने कड़े कदम उठाए हैं.यह नियम का उद्देश्य FASTag प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाना है.

Fastag Rule
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क्या हे नया FASTag Rule:

टोल बूथ पार करते समय अपनी गाड़ियो के विंडशील्ड पर सही तरह से FASTag न चिपकाने पर आपको जल्द ही दोगुना Toll Tax देना पड़ सकता है.नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार,वाहन के आगे की तरफ सही तरह पर FASTag न चिपकाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.इसके अथॉरिटी ने इस संबंध में SOP जारी कर दी है और इसके अनुसार ऐसे चालकों से अब दोगुना टोल टैक्स(Toll Tax)वसूला जाएगा.

नए नियमों का असर:

1.वाहन चालक पर आर्थिक भार: जो यात्री इन नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दोगुना टोल टैक्स चुकाना पडेगा.

2.सिस्टम की कुशलता: नए नियमों के लागू होने से FASTag प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी और टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम होगी.

3.प्रदूषण में कमी: टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें न लगने से वाहन चालकों का समय और ईंधन बचेगा,जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी.

कितना टोल चुकाना पड़ेगा:

NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग टोल,2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता टोल वसूलता है.इस समय,देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उपयोग पर लगभग 1180 रुपए टोल प्लाजा वसूला जाता है.यह नए नियम के अनुसार अभी इसका दोगुना टोल भरना पड़ सकता है.

Fastag Rule
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इस नियम में CCTV का रोल:

इसके अलावा,NHAI ने बयान में कहा है कि जिनके वाहन में FASTag नहीं लगा है,उनके टोल प्लाजा पर रजिस्ट्रार गाड़ी नंबर के साथ CCTV फुटेज में रिकॉर्ड किए जाएंगे.इससे वसूले गए टोल और वाहन की मौजूदगी के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी.

FASTag जारी करने वाले बैंकों के लिए निर्देश:

हाईवे अथॉरिटी ने नए नियम(New FASTag Rule) को लेकर FASTag जारी करने वाले बैंकों और अन्य दूसरी एजेंसियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके जरिए फास्टैग प्राप्त करने वाले लोगो इसे विंडस्क्रीन पर अच्छे से चिपकाएं NHAI ने कहा कि पहले से तय नियमों के अनुसार,NHAI का लक्ष्य आवंटित वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग लगाने के लिए मानक दिशा-निर्देश को लागू करना है.

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FASTag KYC Step

What is FASTag?

FASTag is an electronic toll collection system implemented by the Indian government to reduce traffic congestion and make toll collection more efficient at toll plazas. It uses RFID (Radio Frequency Identification) technology.

what is new FASTag Rule?

new FASTag Rule : If you do not stick FASTag properly on the windshield of your vehicle while crossing the toll booth, you may soon have to pay double the toll tax.

Where Can I Get FASTag Immediately?

Many banks issue FASTags. You can visit their branches or their online portals to apply for a FASTag. Some of the major banks offering FASTags include:State Bank of India (SBI),HDFC Bank,ICICI Bank.

Which Bank FASTag is Best?

ICICI is one of the best FASTag in India.Known for its extensive customer service and ease of recharge options..

Is FASTag Free of Cost?

FASTag has a one-time Fee of Rs. 100 including GST. The tag joining fee (One-time Fee) is Rs 99.99 and the one-time tag re-issuance fee is Rs 99.99 ( including all applicable taxes). The refundable security deposit depends on the vehicle type.

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